पूर्व विधायक ममता देवी की परेसानी बढ़ी, एक और केस में मिली 2 साल की सजा…

हजारीबाग: लोक नायक जय प्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार में सजा काट रही रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी और राजीव जयसवाल को गोला- गोली कांड के एक और मामले में दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।अपर न्यायाधीश चतुर्थ सह विषेष अदालत एमएलए-एमपी कुमार पवन की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दो वर्ष व पांच-पांच हजार रूपए की जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि अदा नही करने पर अतिरिक्त 3 माह की कारावास की सजा भुगतनी पड़ सकती है।

इस मामले में रामगढ़ के ही अन्य 11 अभियुक्त जिसमें दिलदार हुसैन, आदिल इनामी, वासुदेव प्रसाद, मनोज पुजहर, लाल बहादुर महतो, कौलेश्वर महतो, बालेश्वर भगत, अभिषेक कुमार सोनी, कुंवर महतो, सुभास चन्द्र महतो और जदु महतो शामिल हैं, इन सभी अभियुक्तों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया है। बताते चलें कि बीते 13 दिसंबर 2022 को व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में रजरप्पा थाना कांड संख्या 79/2016 में रामगढ़ विधायक सहित 13 आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही 30 अगस्त 2022 को गोला थाना कांड संख्या 64/2016 में ममता देवी सहित आठ लोगों को तीन माह की सजा सुनाई गई थी।

क्या है पूरा मामला

बीते 29 अगस्त 2016 को आईपीएल कंपनी में धरना प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान प्रशासन और रैयतों के बीच जमकर नोकझोंक हो गई थी। वही इस नोकझोंक के बीच रामगढ़ जिला के गोला अंचलाधिकारी के सरकारी वाहन को आग के हवाले कर दिए गए थे। इस घटना पर गोला अंचलाधिकारी के चालक कौलेश्वर राम मुंडा ने लिखित आवेदन के आधार पर गोला थाना में घटना के संदर्भ में कांड संख्या 65/2016 दर्ज किया गया था। वही इस पक्ष की ओर से कुल 17 गवाहों की गवाही व्यवहार न्यायालय में हुई।

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Author: Reporter : Sonu Kumar Singh ( संपादक : भरत सिंह )

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