सरायकेला खरसावां
निमडीह

नीमडीह प्रखंड के चिंगड़ा पारकीडीह पंचायत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला की ओर से विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया
कार्यक्रम में पीएलवी शुभंकर महतो ने अनैतिक व्यापार (निवारण ) अधिनियम , 1956 के बारे जानकारी देते हुए कहा कि यह कानून कहता है कि किसी भी व्यक्ति को यौन संबंध के मकसद से भगा कर ले जाना या बेचना कानूनी अपराध है इसकी सजा तीन साल से चौदह साल तक की कैद और जुर्माना है

इसके अतिरिक्त पीएलवी ने ग्रामीणों को कहा कि बच्चों को अपना , माता-पिता और गाँव का नाम पता व फॉन नम्बर सिखाना चाहिए । बच्चों को अनजाने भक्तियों से सावधान रहने को बताना चाहिए। इस अवसर पर सुमित्रा दास , पुष्पा महतो, सुनिता महतो आदि उपस्थित थे
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