सरायकेला खरसावां
आदित्यपुर
( सोनू कुमार सिंह की रिपोर्ट )

सूचित किया जाता है कि झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 अधिसूचित है। इस संबंध में दिनांक 13 फरवरी 2023 को जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अरवा राजकमल की अध्यक्षता मे ऑटोक्लस्टर स्थित सभागार मे पूर्वांहन 11:00 बजे से एक कार्यशाला आयोजित किया गया है।
आपको बताते चलें कि यह कार्यशाला 11 फ़रवरी को आयोजित होने वाली थी उक्त कार्यशाला को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। यह कार्यशाल अब 13 फ़रवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा
उक्त कार्यशाला में जिले के वैसे सभी प्रतिष्ठान / मॉल / होटल / निजी स्कुल जहाँ 10 या 10 से अधिक मानवबल कार्यरत है, वे सभी नियोजक सादर आमंत्रित है।
उक्त कार्यशाला मे जिले के सभी संगठन/प्रतिस्ठान के प्रतिनिधि उपस्थित होंगे।
कार्यशला मे मुख्य रूप से संबंधित नियमावली के तहत राज्य अंतर्गत वैसे सभी प्रतिष्ठान जहां 10 से अधिक कार्य बल कार्यरत हैं को झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र मे स्थानीय उम्मीदवारो का नियोजन अधिनियम के अनुपालन सुनिश्चित करने सम्बन्धित बिन्दुओ पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया जायेगा ताकि स्थानीय युवाओ को नियोजन नीति नियमावली के तहत नियुक्ति का लाभ मिल सके।














