सरायकेला
सरायकेला: पूर्व झामुमो जिला अध्यक्ष रंजीत प्रधान समेत अन्य 4 आरोपियों को सरायकेला सीजेएम कोर्ट ने बरी कर दिया है. इन पर वर्ष 2017 में तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप लगे थे. इस मामले में सरायकेला कोर्ट द्वारा शुक्रवार को सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।

सरायकेला कोर्ट की सीजीएम मंजू कुमारी की अदालत ने सभी आरोपियों को उक्त मामले में बरी किया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत प्रधान, झामुमो नेता महेश्वर महतो, दीपक मंडल, भुंडा बेसरा, महिला नेत्री रेशमी मुर्मू को सरायकेला पुलिस द्वारा आरोपी बनाते हुए सरकारी काम में बाधा डालने संबंधित मामला आदित्यपुर थाना में दर्ज किया गया था.झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची गई थी।
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रंजीत प्रधान न्यायालय द्वारा रिहा किए जाने पर पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत प्रधान ने कहा है कि भाजपा सरकार में उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची गई थी, उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था. बता दें कि गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत हथियाडीह गांव में औद्योगीकरण को लेकर विस्थापितों को हटाए जाने के मामले को लेकर तत्कालीन झामुमो जिला अध्यक्ष सैकड़ों समर्थकों के साथ सरायकेला न्यायालय जा रहे थे जिन्हें रोके जाने के बाद मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में पूर्व जिला अध्यक्ष को जेल भी जानी पड़ी थी।
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