मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत नाम जुड़वाने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत नाम जुड़वाने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026

बरडीहा/गढ़वा

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के अंतर्गत, निर्वाचन आयोग द्वारा नागरिकों के लिए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2026 निर्धारित की गई है।
प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर मतदाता सूची में अपने नाम एवं विवरण की भली-भांति जांच कर लें और आवश्यकतानुसार अपने फॉर्म समय पर जमा करें।

विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित फॉर्म विवरण:
  फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने हेतु, एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र, एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य में नाम स्थानांतरित करवाने के लिए।
  फॉर्म-8: प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज विवरण में सुधार करवाने के लिए।
  फॉर्म-7: मतदाता सूची में किसी नाम के समावेश पर आपत्ति दर्ज कराने अथवा नाम विलोपन (हटाने) के लिए।

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि SIR के तहत तैयार की जाने वाली मतदाता सूची को एक स्थायी अभिलेख (Permanent Document) के रूप में संरक्षित किया जाता है। इसलिए, सभी पात्र नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि सूची में उनका तथा उनके परिवार का नाम व विवरण बिल्कुल सही दर्ज हो।


प्रवीण कुमार सिंह
प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
077, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र
बरडीहा, गढ़वा

जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने ईचागढ़ प्रखंड में एस आई आर के तहत दावा-आपत्ति प्रक्रिया का किया निरीक्षण।

जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने ईचागढ़ प्रखंड में एस आई आर के तहत दावा-आपत्ति प्रक्रिया का किया निरीक्षण।

सरायकेला/ईचागढ़

ईचागढ़ व कुकड़ू प्रखंड में संचालित एस आई आर कार्य के अंतर्गत दावा-आपत्ति प्रक्रिया का जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती पारुल सिंह द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों से कार्य की प्रगति की जानकारी लेते हुए दावा-आपत्ति से संबंधित कार्यों का निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के क्रम में एस एन प्लस हाई स्कूल, टीकर, ईचागढ़, राजकीय +2 हाई स्कूल, तिरुलडीह, कुकड़ू तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का भ्रमण किया गया। इन विद्यालयों में इएलसी  क्लब गतिविधियों का आयोजन कर विद्यार्थियों को मतदान एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता से संबंधित चित्रकला एवं आकर्षक रंगोली तैयार की गई, जिसकी सराहना की गई।

इस दौरान विद्यार्थियों से मतदान एवं मतदाता सूची से संबंधित विषयों पर संवाद करते हुए प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई तथा सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय पहुंचने पर छात्राओं द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत भी किया गया।

इएलसी गतिविधियों के माध्यम से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले एवं मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित पात्र युवाओं को फार्म-6 के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही, मतदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को जागरूक मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत मतदाता सूची के सत्यापन, दावा-आपत्ति एवं आवश्यक सुधार को लेकर जिले में जागरूकता गतिविधियां संचालित।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत मतदाता सूची के सत्यापन, दावा-आपत्ति एवं आवश्यक सुधार को लेकर जिले में जागरूकता गतिविधियां संचालित।

सरायकेला-खरसावां

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में झारखंड में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत सरायकेला-खरसावाँ जिले में मतदाता सूची के सत्यापन, पात्र नागरिकों के नाम शामिल करने तथा मतदाता सूची में आवश्यक सुधार को लेकर विभिन्न जागरूकता एवं सत्यापन संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक गणना चरण के उपरांत अब मतदाताओं को प्रारूप मतदाता सूची में अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम, पता तथा अन्य विवरण का सत्यापन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मतदाताओं से यह सुनिश्चित करने की अपील की जा रही है कि परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम सही विवरण के साथ मतदाता सूची में दर्ज हों तथा यथासंभव एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज हों।

दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत करने की संशोधित अवधि

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि 05 अगस्त 2026 से 15 सितंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। वहीं, दावा एवं आपत्तियों की सूचना/निस्तारण की प्रक्रिया 05 अगस्त से 14 अक्टूबर 2026 तक चलेगी तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।

अतः मतदाता अपने नाम एवं विवरण का सत्यापन कर निर्धारित अवधि के भीतर नाम छूटने, गलत विवरण अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की अपील

ऐसे पात्र भारतीय नागरिक, जिनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तथा जो 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ECINET App के माध्यम से ऑनलाइन अथवा संबंधित BLO के पास जमा किया जा सकता है।

जन्मतिथि के आधार पर आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में भी मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। यदि जन्म 01 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में हुआ है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच जन्म होने की स्थिति में स्वयं के साथ माता या पिता में से किसी एक का निर्धारित दस्तावेज तथा 02 दिसंबर 2004 के बाद जन्म होने की स्थिति में स्वयं के साथ माता एवं पिता दोनों के निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

भारत के बाहर जन्मे ऐसे पात्र नागरिक, जिनके माता-पिता भारतीय नागरिक हैं, उनके लिए जन्म वाले देश में स्थित भारतीय दूतावास/मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र तथा लागू प्रावधानों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं। वहीं, माता-पिता भारतीय नागरिक नहीं होने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत नागरिकता पंजीकरण प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी।

मान्य दस्तावेजों के संबंध में जानकारी

यदि किसी मतदाता का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में दर्ज है, तो उसके लिए अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होने तथा यह विवरण उसके पुत्र-पुत्रियों के लिए अभिभावकीय प्रमाण के रूप में भी पर्याप्त होने की जानकारी दी जा रही है।

वहीं, यदि पिछली SIR की मतदाता सूची में मतदाता अथवा उसके माता-पिता का नाम दर्ज नहीं है, तो निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है। इनमें केंद्र/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के नियमित कर्मचारी का पहचान-पत्र अथवा पेंशन भुगतान आदेश, 01 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी पहचान-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का मैट्रिकुलेशन अथवा शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, वनाधिकार प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो), राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर तथा सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण-पत्र आदि शामिल हैं। आधार की प्रति प्रस्तुत करने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसकी स्व-सत्यापित प्रति भी स्वीकार्य होगी।

मतदाताओं को यह भी बताया जा रहा है कि यदि वर्तमान मतदान केंद्र उनके निवास स्थान से दूर है अथवा परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं, तो फॉर्म-8 के माध्यम से निकटतम उपयुक्त मतदान केंद्र पर नाम स्थानांतरित कराने हेतु आवेदन किया जा सकता है। फॉर्म-8 ECINET App/निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अथवा संबंधित BLO के पास जमा किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने मतदाताओं से सत्यापन एवं निर्धारित अवधि में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अपील की

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची में अपने एवं अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम, पता एवं अन्य विवरण का अनिवार्य रूप से सत्यापन करें। उन्होंने कहा कि नाम छूटने, गलत विवरण दर्ज होने अथवा मतदान केंद्र से संबंधित किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से 15 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत करें।

उन्होंने पात्र नागरिकों, विशेषकर 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं, से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने की अपील की। साथ ही, सभी मतदाताओं से BLO को आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए मतदाता सूची को त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाने में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

मतदाता सहायता एवं निर्वाचन संबंधी जानकारी के लिए वोटर हेल्पलाइन 1950 का उपयोग किया जा सकता है। पात्र नागरिकों से अपील है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों के मतदाता संबंधी विवरण का सत्यापन अवश्य करें, ताकि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में पंजीकरण से वंचित न रहे।

सरायकेला-खरसावाँ जिले में ‘होम टू रोल वेरिफिकेशन’ अभियान शुरू,बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे मतदाता एवं परिवार के सदस्यों के विवरण का सत्यापन।

सरायकेला-खरसावाँ जिले में ‘होम टू रोल वेरिफिकेशन’ अभियान शुरू,बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे मतदाता एवं परिवार के सदस्यों के विवरण का सत्यापन।

सरायकेला-खरसावां

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड के दिशा-निर्देशों के आलोक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत आज दिनांक 25 अगस्त 2026 से जिले में ‘होम टू रोल वेरिफिकेशन’ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह अभियान 04 सितंबर 2026 तक संचालित किया जाएगा।

अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं उनके परिवार के सदस्यों के नाम तथा अन्य संबंधित विवरण का सत्यापन किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य एक ही परिवार एवं एक ही घर में निवास करने वाले पात्र मतदाताओं के नाम यथासंभव एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज कराना तथा किसी भी पात्र भारतीय नागरिक को मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहने देना है।

सत्यापन के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रारूप मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम दर्ज हैं अथवा नहीं। जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रपत्र-6 के माध्यम से नाम पंजीकरण हेतु आवेदन करने में आवश्यक जानकारी एवं सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

इसी क्रम में ऐसे मतदाता, जो वर्तमान में सामान्य रूप से सरायकेला-खरसावाँ जिले में निवास कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम बिहार, पश्चिम बंगाल अथवा किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रपत्र-8 एवं घोषणापत्र के माध्यम से अपना नाम वर्तमान सामान्य निवास वाले मतदान केंद्र की मतदाता सूची में स्थानांतरित कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

अभियान के दौरान परिवार के सभी वयस्क एवं पात्र सदस्यों के नाम एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज होने की स्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘फैमिली टुगेदर’ स्टिकर लगाने की पहल भी की जाएगी। इसके माध्यम से परिवार के सदस्यों को अपने नाम एवं विवरण का सत्यापन करने तथा आवश्यक सुधार के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाने हेतु जागरूक किया जाएगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त, सरायकेला-खरसावां श्री नितिश कुमार सिंह ने मतदाताओं से अपील है कि बीएलओ के घर-घर सत्यापन के दौरान आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए अपने एवं परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम, पता एवं अन्य विवरण का सावधानीपूर्वक सत्यापन करें। मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि, नाम छूटने अथवा अन्य आवश्यक सुधार की स्थिति में निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित बीएलओ/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के समक्ष आवश्यक प्रपत्र के माध्यम से दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत करें।

मतदाता सहायता एवं आवश्यक जानकारी के लिए 1950 हेल्पलाइन तथा ECINET के माध्यम से उपलब्ध निर्वाचन संबंधी सुविधाओं का भी उपयोग किया जा सकता है।

मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र विद्यार्थियों एवं 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं का नाम जोड़ने हेतु आवश्यक निर्देश।

मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र विद्यार्थियों एवं 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं का नाम जोड़ने हेतु आवश्यक निर्देश।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में विद्यालय, महाविद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित।

सरायकेला-खरसावां

उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ श्री नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई तथा शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत ऐसे छात्र-छात्राओं, जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है लेकिन किसी कारणवश उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, एवं 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र छात्र-छात्राओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विद्यालय, महाविद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थानों में ऐसे सभी पात्र छात्र-छात्राओं की सूची तैयार करें, जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तथा जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। साथ ही, 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं को भी चिह्नित करते हुए उन्हें मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करें। उन्होंने सभी पात्र विद्यार्थियों को Form-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने हेतु प्रेरित एवं जागरूक करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना प्रत्येक पात्र युवा के लोकतांत्रिक अधिकार एवं जिम्मेदारी से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे सभी पात्र विद्यार्थियों, जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें नाम जोड़ने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी सहभागिता के महत्व से अवगत कराया जाए।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया कि विद्यालय, महाविद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों की सूची तैयार कर जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं। साथ ही, मतदाता सूची में छूटे हुए सभी पात्र विद्यार्थियों का नाम जोड़ने की दिशा में सकारात्मक एवं समन्वित प्रयास सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि युवा मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के संबंध में जानकारी देना तथा उन्हें मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए प्रेरित करना शैक्षणिक संस्थानों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

बैठक के दौरान जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पारुल सिंह ने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों में हेल्प डेस्क मैनेजर द्वारा नियमित रूप से भ्रमण कर मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र विद्यार्थियों को चिह्नित करते हुए उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को SIR प्रक्रिया, ऑनलाइन Form-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया तथा ECINET ऐप के संबंध में भी आवश्यक जानकारी दी जा रही है। उन्होंने सभी प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों से हेल्प डेस्क मैनेजर को आवश्यक सहयोग प्रदान करने तथा मतदाता सूची में छूटे हुए सभी पात्र विद्यार्थियों का नाम जोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित एवं जागरूक करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में छूटे हुए विद्यार्थियों के नाम जोड़ने में प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी शैक्षणिक संस्थान इस दिशा में सकारात्मक पहल करते हुए विद्यार्थियों को आवश्यक जानकारी एवं सहयोग प्रदान करें। साथ ही, विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में नियमित रूप से ELC (Electoral Literacy Club) गतिविधियों का आयोजन करने का निर्देश दिया गया, ताकि छात्र-छात्राओं को निर्वाचन प्रक्रिया, मतदाता के अधिकार एवं दायित्व तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी सहभागिता के संबंध में जागरूक किया जा सके।

बैठक में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा संचालित मतदाता जागरूकता एवं पंजीकरण संबंधी गतिविधियों में शैक्षणिक संस्थानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा पात्र छात्र-छात्राओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक मे जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री कैलाश मिश्रा, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत 08 एवं 09 अगस्त को जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर लगेगा विशेष शिविर।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत 08 एवं 09 अगस्त को जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर लगेगा विशेष शिविर।

सरायकेला/खरसावां

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 कार्यक्रम के अंतर्गत 08 एवं 09 अगस्त 2026 को प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक सरायकेला-खरसावाँ जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष शिविर में पात्र नागरिक फॉर्म-6 एवं फॉर्म-8 भरकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने तथा आवश्यक संशोधन/स्थानांतरण से संबंधित आवेदन कर सकेंगे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ, श्री नितिश कुमार सिंह ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में प्रत्येक पात्र नागरिक की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिन भारतीय नागरिकों की आयु 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष अथवा उससे अधिक हो जाएगी तथा जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे विशेष शिविर में पहुंचकर फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र भरते हुए आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएं।

उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाता जिनके परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केन्द्रों पर दर्ज हैं अथवा जो अपने पूरे परिवार का नाम एक ही मतदान केन्द्र पर दर्ज कराना चाहते हैं, वे फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन मतदाताओं के मतदान केन्द्र अथवा मतदाता विवरण में आवश्यक संशोधन अपेक्षित है, वे भी फॉर्म-8 का उपयोग कर सकते हैं।

उपायुक्त ने कहा कि आवेदन बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के माध्यम से मतदान केन्द्र पर जमा किए जा सकते हैं। साथ ही नागरिक ECINET App अथवा voters.eci.gov.in के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 की प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है तथा इसमें किसी भी विदेशी नागरिक की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से निर्धारित तिथि पर अपने निकटतम मतदान केन्द्र पहुंचकर इस विशेष शिविर का लाभ उठाने तथा अन्य पात्र नागरिकों को भी जागरूक करने की अपील की।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सेक्टर पदाधिकारियों एवं बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को निर्देश दिया है कि विशेष शिविर के दौरान सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं संशोधन की सुविधा सुगमता से उपलब्ध हो सके।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थानों में चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थानों में चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान।

सरायकेला/खरसावां

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थानों में चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान

जिले में नव मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने हेतु विशेष जागरूकता अभियान जारी

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) कार्यक्रम के अंतर्गत सरायकेला-खरसावाँ जिले में 05 अगस्त से नव मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने हेतु विशेष मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र युवाओं को मतदाता सूची में शामिल कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना है।

निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी, सरायकेला अभिनव प्रकाश के नेतृत्व में राजनगर प्रखंड स्तर पर नव मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त सरायकेला क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों एवं पात्र युवाओं को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाता की भूमिका, लोकतंत्र के सशक्त निर्माण में प्रत्येक मतदाता के महत्व तथा मताधिकार के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही 18 वर्ष अथवा निर्धारित अर्हता तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की गई।

इसी प्रकार जिला उप निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी श्रीमती पारुल सिंह के नेतृत्व में आदित्यपुर, गम्हरिया एवं सरायकेला क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया, मतदान के महत्व एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता की भूमिका की जानकारी दी गई तथा पात्र युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का आह्वान किया गया।

इसके अतिरिक्त हेल्प डेस्क मैनेजर (Help Desk Manager–HDM) द्वारा भी जिले के विभिन्न बूथों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा अन्य ऐसे स्थानों, जहाँ युवा वर्ग की सहभागिता अधिक है, वहाँ चुनावी पाठशाला, मतदाता जागरूकता संवाद, शपथ, प्रश्नोत्तरी, निबंध, चित्रांकन एवं अन्य जन-जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के दौरान पात्र युवाओं को ECINET App डाउनलोड कर प्रपत्र-6, प्रपत्र-7 एवं प्रपत्र-8 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। साथ ही मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, प्रविष्टियों में संशोधन, परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम एक ही मतदान केन्द्र पर दर्ज कराने तथा निर्वाचन संबंधी अन्य सेवाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की जा रही है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ श्री नीतिश कुमार सिंह ने जिले के सभी पात्र नागरिकों, विशेषकर प्रथम बार मतदान करने वाले युवाओं से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची में अपना नाम अनिवार्य रूप से दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती प्रत्येक पात्र नागरिक की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। सभी पात्र युवा समय पर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराकर एक जागरूक एवं जिम्मेदार मतदाता के रूप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत प्रारूप मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत प्रारूप मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन।

सरायकेला-खरसावां

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्यभर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिकाधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो तथा अपात्र एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का निराकरण किया जा सके।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के निर्धारित कार्यक्रमानुसार 05 अगस्त 2026 को जिले के तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों—50-ईचागढ़, 51-सरायकेला (अ.ज.जा.) एवं 57-खरसावाँ (अ.ज.जा.)—की प्रारूप मतदाता सूची का विधिवत प्रकाशन कर दिया गया है। जिले के तीनों निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO) द्वारा प्रारूप-5 के माध्यम से प्रकाशन की सूचना जारी करते हुए संबंधित सभी मतदान केन्द्रों एवं अधिसूचित स्थलों पर प्रारूप मतदाता सूची चस्पा करा दी गई है, जिससे मतदाता अपने नाम एवं विवरण का सत्यापन कर सकें।

05 अगस्त 2026 से 04 सितंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन एवं अन्य आवश्यक सुधार हेतु दावा एवं आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। प्राप्त दावा एवं आपत्तियों का निष्पादन 03 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा तथा 07 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

जिले की प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार कुल 7,67,613 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 3,84,834 पुरुष, 3,81,919 महिला एवं 10 थर्ड जेंडर (TG) मतदाता शामिल हैं।

विधानसभावार मतदाताओं की संख्या इस प्रकार है

50-ईचागढ़ : 2,56,155

51-सरायकेला (अ.ज.जा.) : 3,02,716

57-खरसावाँ (अ.ज.जा.) : 2,08,742

इसके अतिरिक्त, 01 अप्रैल 2026, 01 जुलाई 2026 अथवा 01 अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र नागरिक भी प्रपत्र-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने संबंधित मतदान केन्द्र पर प्रदर्शित प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन करें तथा किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित बीएलओ, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) अथवा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) के समक्ष दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत करें।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत पात्र नागरिक समय पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं : जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत पात्र नागरिक समय पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं : जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां

सरायकेला-खरसावां

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ श्री नितिश कुमार सिंह ने जिले के सभी नागरिकों, विशेषकर युवाओं से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR)-2026 के तहत पात्र होने पर समय पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 05 अगस्त, 2026 को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत ऐसे सभी नए मतदाता, जिनकी आयु 01 अक्टूबर, 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है अथवा ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम किसी कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे निर्धारित घोषणा-पत्र के साथ प्रपत्र-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 05 अगस्त, 2026 से 04 सितंबर, 2026 तक पात्र नागरिक अपने संबंधित बीएलओ अथवा ऑनलाइन माध्यम से प्रपत्र-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि में सभी पात्र नागरिक निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन कर अपने मतदाता के रूप में पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सुदृढ़ता प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदाता के रूप में पंजीकरण पर निर्भर करती है। इसलिए सभी युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संस्थाएँ, जनप्रतिनिधि एवं आम नागरिक पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें तथा मतदाता जागरूकता को जन-जन तक पहुँचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएँ।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं भी मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करें तथा अपने परिवार, मित्रों एवं आसपास के पात्र नागरिकों को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में प्रत्येक पात्र नागरिक की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा सभी का समय पर मतदाता सूची में पंजीकरण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाएगा।

SIR-2026 के तहत मतदान केंद्र संख्या-345 सहित जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का किया गया निरीक्षण।

SIR-2026 के तहत मतदान केंद्र संख्या-345 सहित जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का किया गया निरीक्षण।

सरायकेला-खरसावां

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत बुधवार को जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर बीएलओ-बीएलए-2 की तृतीय बैठक एवं चुनाव पाठशाला आयोजित की गई। इस क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या-345, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, सरायकेला सहित विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति, गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन तथा अभिलेखों के संधारण की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान बीएलओ एवं बीएलए-2 से अब तक प्राप्त प्रपत्रों, डिजिटाइजेशन की प्रगति एवं लंबित कार्यों की जानकारी प्राप्त की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि शेष गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए तथा प्रत्येक प्रविष्टि का सावधानीपूर्वक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए कार्य को त्रुटिरहित एवं समयबद्ध ढंग से संपादित किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित की जाए तथा पुनरीक्षण कार्य की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता बनाए रखी जाए।

जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर आयोजित बीएलओ-बीएलए-2 की तृतीय बैठक एवं चुनाव पाठशाला का निरीक्षण संबंधित निर्वाची निबंधन पदाधिकारियों (ERO), सहायक निर्वाची निबंधन पदाधिकारियों (AERO) एवं प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारियों द्वारा भी किया गया। निरीक्षण के दौरान बीएलओ एवं बीएलए-2 को गणना प्रपत्रों के समयबद्ध डिजिटाइजेशन, अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण, आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य निष्पादन तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

उपायुक्त के द्वारा किए जा रहे निरीक्षण के क्रम में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती पारुल सिंह, सहायक निर्वाची निबंधन पदाधिकारी (AERO)-सह-अंचल अधिकारी, सरायकेला अमित श्रीवास्तव, बीएलओ सुपरवाइजर, संबंधित बीएलओ, बीएलए-2 तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

SIR-2026 के तहत AERO-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया द्वारा RWA सदस्यों के साथ जागरूकता बैठक आयोजित

SIR-2026 के तहत AERO-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया द्वारा RWA सदस्यों के साथ जागरूकता बैठक आयोजित

सरायकेला-खरसावां

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त नितिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 अभियान के तहत जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO) द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत स्थापित प्रखंड स्तरीय कंट्रोल रूमों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के सदस्यों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक एवं संवाद आयोजित कर गणना प्रपत्र (Enumeration Form) के वितरण, प्रपत्र भरने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित समय-सीमा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

वहइसी क्रम में गम्हरिया प्रखंड में AERO-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया प्रवीण कुमार द्वारा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के सदस्यों के साथ जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सदस्यों के बीच गणना प्रपत्र वितरित किए गए तथा उन्हें प्रपत्र सही एवं पूर्ण रूप से भरने, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने तथा निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया।

बैठक के दौरान गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक पात्र मतदाता तक गणना प्रपत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए।

AERO-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी ने RWA सदस्यों से अपने परिवार एवं आसपास के सभी पात्र मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के प्रति जागरूक करने तथा गणना प्रपत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित समय पर संबंधित BLO को उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने में जनसहभागिता की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा प्रत्येक पात्र मतदाता का सहयोग अपेक्षित है।

50-ईचागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद कपाली क्षेत्र में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं के घर पहुंचकर गणना प्रपत्र वितरण का किया सत्यापन।

50-ईचागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद कपाली क्षेत्र में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं के घर पहुंचकर गणना प्रपत्र वितरण का किया सत्यापन।

सरायकेला-खरसावां

( मालखान महतो )

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 अभियान के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह ने 50-ईचागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद कपाली क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्र संख्या 330, 331, 332, 333 एवं 335, 336, 337, 338, 339 तथा 340 के मतदाताओं के घर पहुंचकर गणना प्रपत्र (Enumeration Form) के वितरण का सत्यापन किया तथा अभियान के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।

निरीक्षण के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि अभियान के सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण, त्रुटिरहित एवं पारदर्शी ढंग से पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र मतदाता तक गणना प्रपत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए शत-प्रतिशत वितरण, समयबद्ध संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही डाटा की शुद्धता, अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण तथा नियमित अनुश्रवण पर विशेष बल दिया।

उन्होंने संबंधित सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO), BLO सुपरवाइजर एवं BLO को क्षेत्रवार प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान के संचालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही अथवा उदासीनता पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी एवं BLO सुपरवाइजर के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं निर्वाचन कर्मियों को पूर्ण उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता एवं समन्वय के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अभियान के सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि सभी पात्र मतदाता गणना प्रपत्र सही एवं पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित BLO को उपलब्ध कराएं तथा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाएं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित न रहे।

निरीक्षण क्रम में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद कपाली, नगर प्रबंधक, BLO सुपरवाइजर एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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