झारखंड/पाकुड़
( पाकुड़ से मोहम्मद काजीरूल शेख की रिपोर्ट )
अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को माईद शेख के छह हत्यारों को भादवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनायी। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर सभी को छह माह और जेल में रहना पड़ेगा। मईद शेख पाकुड़ मुफ्फसिल थाना के शाहवाजपुर के थे।वहीं पांच हत्यारा खाईरूल शेख, मितुल शेख,असगर शेख,बासिर शेख,सब्दुल शेख इसी थाना के किस्मत लखनपुर तथा नाजीर शेख निकटवर्ती पश्चिम बंगाल शमशेरगंज थाना के उदितनगर गांव के रहने वाले हैं। मृतक के भाई नाजीम शेख ने घटना के संबंध में 26 अगस्त 2015 को थाना में कांड संख्या 327/15 दर्ज कराया था।इसके अनुसार घटना के दिन शाम चार बजे लखनपुर के फुटानी मोड़ की चाय की एक दुकान में थे। उसी समय उनका बड़ा भाई मईद शेख वहां मोटरसाईकिल से आये वह पास के एक गांव रहमतपुर बगान में ख्स्सी खरीदने जा रहे थे। उसी समय वहां घात लगाये बैठे उक्त हत्यारे समेत अन्य लोग उनके साथ थे।

इस दौरान उक्त लोगों ने मेरे भाई को लाठी,ईंट,पत्थर से मार डाले। वे लोग उनको भी जान से मारना चाहते थे।लेकिन वह वहां से भागने में सफल हो गये,अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कुमार ने हत्या के एक मामले में 44 वर्षीय शिवचरन किस्कू को सेशन्स trial केस संख्या 121/2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी और एक लाख रुपया जुर्माना किया।जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे और छह माह जेल में रहना पड़ेगा। वह हिरणपुर थाना के मानसिंगपुर गांव के निवासी है।











