सरायकेला/आर आई टी
सरायकेला जिला के सिविल सर्जन के निर्देशानुसार आदित्यपुर एवं आरआईटी थाना क्षेत्रांतर्गत सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा) की धारा 4, 6ए, 6बी तथा PECA-2019 के अंतर्गत सघन छापामारी अभियान चलाया गया. अभियान के क्रम में जिला छापामारी दल की ओर से एफएसओ अदिति सिंह, सम्बन्धित थाना प्रभारी तथा जिला परामर्शी (तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम) द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र की कुल 20 दुकानों का निरीक्षण किया गया.

निरीक्षण जांच के क्रम में कुल 03 दुकानों को कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिनसे कुल ₹600 की अर्थदंड वसूली की गई. जांच के दौरान दुकानदारों को कोटपा झारखंड संशोधन अधिनियम_2021 के तहत किए गए प्रमुख प्रावधानों से अवगत भी कराया गया. कोटपा_2003 की धारा_4 के संशोधन के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान एवं तंबाकू/गुटखा थूकने पर ₹1000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है. धारा 4(अ) के तहत हुक्का बार पूर्णतः प्रतिबंधित हैं. उल्लंघन की स्थिति में ₹1 लाख तक का जुर्माना एवं 3 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है. जबकि धारा_6 के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद की बिक्री/बिचवानी प्रतिबंधित है. उल्लंघन पर ₹1000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. धारा 6(बी) के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, सार्वजनिक कार्यालयों एवं न्यायालयों के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित है. उल्लंघन की स्थिति में ₹1000 तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है. सभी होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को “गैर-धूम्रपान क्षेत्र” चिन्हित करने एवं स्पष्ट साइनेज लगाने हेतु निर्देशित किया गया है.
इस संबंध में कावेरी रेस्टोरेंट, आदित्यपुर में धारा_4 के अंतर्गत साइनेज प्रदान किया गया, जिसे आदित्यपुर नगर निगम के माध्यम से सभी होटलों में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराया जाएगा. उल्लंघन की स्थिति में ₹1000 तक का दंड अधिरोपित किया जाएगा. तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि खुली सिगरेट अथवा अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करें, यह कानूनन वर्जित है. सिविल सर्जन, सरायकेला खरसावां ने जिला के समस्त दुकानदारों एवं संबंधित व्यवसायियों से कोटपा संशोधित अधिनियम 2021 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है तथा तंबाकू नियंत्रण की दिशा में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है.






















